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Kanjhawala Case: कंझावला दुर्घटना मामले में आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज, आशुतोष भारद्वाज को मिली जमानत

Tue, 17 Jan 2023 06:45 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली

सार

न्यायाधीश ने कहा कि उसे 50,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत दी जाती है। न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई।
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कंझावला कांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने अंजलि की मौत के मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है। विशेष आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि फिजिकल, मौखिक, फोरेंसिक एवं दूसरे सबूत मिलने के बाद इस मामले में हत्या की धारा जोड़ने का फैसला लिया गया है। अब इस मामले में आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर धारा 302 आईपीसी जोड़ दी गई है। वहीं एक अन्य आरोपी आशुतोष भारद्वाज को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

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न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा, "उसे 50,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत दी जाती है। न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई ।


पूरे देश को झकझोर देने वाली दिल्ली के सुल्तानपुरी हादसे के दौरान कार में फंसी अंजलि दर्द से चीखती रही, मगर पांचों दरिंदे गाड़ी दौड़ाते रहे। आरोपियों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मारी थी। उन्हें यह भी पता था कि कार में युवती फंसी थी और उसे गिराने के लिए जानबूझकर दो बार यू-टर्न लिया और उसके गिरते ही फरार हो गए। अंजलि को 13 किमी तक घसीटने वाले आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है। आरोपियों ने बताया कि स्कूटी में टक्कर मारने के ढाई किमी बाद उन्हें लगा कि कार में कुछ अटका हुआ है। 

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