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Delhi News: चैतन्यानंद की जब्त मेमो की कॉपी देने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को छेड़छाड़ मामले से जुड़ी जब्त मेमो की कॉपी उपलब्ध कराने की चैतन्यानंद सरस्वती की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। चैतन्यानंद छेड़छाड़ मामले में न्यायिक हिरासत में है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेश कुमार ने याचिका पर 14 अक्तूबर तक फैसला सुरक्षित रखा। बहस के दौरान चैतन्यानंद के वकील ने तर्क दिया कि बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत उन्हें जब्त मेमो की कॉपी देने का अधिकार है। आरोपी के वकील ने यह भी दावा किया कि उन्हें आशंका है कि ये मेमो पुलिस द्वारा अन्य मामलों में दुरुपयोग किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आरोपी की याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने बुधवार को पुलिस से उचित जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने तीन अक्तूबर को छेड़छाड़ मामले में चैतन्यानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि उन्होंने वसंत कुंज क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान में 17 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है। ब्यूरो
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