फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अदालत ने आप विधायक राघव चड्ढा की याचिका पर पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड हिंसा मामले में देश बंधु गुप्ता मार्ग थानाध्यक्ष को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया हैै। अदालत ने यह निर्देश दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी तय की है।
विज्ञापन

मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह नागर ने थानाध्यक्ष को मामले में अब तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देेेश दिया है। राघव चड्ढा ने याचिका में पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने व भाजपा दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता, योगेंद्र चंदौलिया, विकास तंवर सहित अन्य भाजपा के नेताओं पर महामारी संबंधी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने और प्रभावी जांच के लिए निगरानी करने का आग्रह किया।
पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न करने पर उन्होंने धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वरुणालय, झंडेवाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान कार्यालय में जमकर हिंसा की।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यह सब आदेश गुप्ता, योगेंद्र चंदौलिया, भाजपा करोल बाग उपाध्यक्ष रवि तंवर, विकास तंवर सहित करीब 250 कार्यकर्ताओं ने किया। मौके पर पुलिसकर्मियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और इसी कारण हिंसा की घटना बढ़ गई थी। दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही जबकि दंगाई भीड़ तबाही मचाती रही और दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय को नुकसान पहुंचाती रही।
चड्ढा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की सार्वजनिक संपत्ति को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, जो कि राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी बाधा डालना है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण आज तक अपराधियों को पहचान करने के लिए नहीं बुलाया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में महामारी अधिनियम लागू है बावजूद इसके पुलिस ने प्रदर्शन की मंजूरी कैसे दी। उन्होंने कहा कि यदि मंजूरी नहीं थी तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें