नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली पुलिस को किसान आंदोलन से जुड़े अभिनेत्री कंगना रनौत के आपत्तिजनक ट्वीट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश कंगना के खिलाफ प्राथमिकी की मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दायर की है। अदालत ने सुनवाई 14 अप्रैल तय की है।
पटियाला हाउस अदालत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में अभी तक उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि यदि किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कहा है तो वो आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? कितने लोग हमारे देश में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं?
याची के अधिवक्ता ने कहा कि कंगना रनौत कोई ट्वीट करती हैं तो वो मीडिया में भी प्रकाशित होता है। ऐसे में उनका बयान सांप्रदायिक तनाव का कारण बन सकता है। अदालत ने जानना चाहा कि कितने लोग सोशल मीडिया पर हैं या अखबार पढ़ते हैं?
याची ने तर्क रखा है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ कंगना रनौत ने आपत्तिजनक ट्वीट किया जिससे किसानों खासकर सिख किसानों की छवि को नुकसान पहुंचा है। याची ने कहा कि इस मुद्दे पर पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
याचिका में अदालत से इस मामले में दिल्ली पुलिस को कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। कंगना रनौत ने कथित तौर पर अपने ट्वीट में कहा था कि जिन लोगों ने सीएए के बारे में गुमराह करने वाली अफवाहें फैलाई थीं, वही लोग अब कृषि कानूनों के बारे में भ्रम फैला रहे हैं।