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ईआईए मसौदा 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के निर्देश पर पुनर्विचार की मांग

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2020 का मसौदा सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के निर्देश में संशोधन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केन्द्र ने मांग की गई कि इस निर्देश पर पुन: विचार किया जाए।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर्यावरणविद् विक्रांत तोंगड़े को नोटिस जारी कर 23 सितंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा। तोंगड़े की याचिका पर ईआईए मसौदा 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने 30 जून के अपने आदेश में मसौदे पर लोगों की राय और आपत्तियां जानने के लिए समय 11 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़े की याचिका पर दिया गया था। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि पहले केंद्र निर्णय पर पुन: विचार की मांग करे, जिसके बाद केंद्र ने याचिका वापस ले ली थी। सुुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर करने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक भी लगा दी थी।
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