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Delhi News: 2024 चुनाव के सीसीटीवी फुटेज नष्ट, आयोग का हलफनामा

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट मेंं 2024 चुनावों की सीसीटीवी फुटेज को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के सात जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज अब उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उन्हें नष्ट कर दिया गया है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि 30 मई 2024 को जारी नए निर्देशों और 6 सितंबर 2024 को संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, वेबकास्टिंग डेटा और फोटोग्राफी को केवल सीमित अवधि के लिए ही संरक्षित रखा जाता है। इसके चलते दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित वीडियो या सीसीटीवी फुटेज अब मौजूद नहीं हैं।
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यह हलफनामा अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के वीडियो फुटेज को संरक्षित करने की मांग की थी। प्राचा ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने उनके द्वारा दायर याचिका को कमजोर करने और सबूतों को नष्ट करने के लिए ही नए निर्देश जारी किए। हालांकि, आयोग के वकील ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि प्राचा ने अपनी याचिका में नए निर्देशों को चुनौती नहीं दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आवेदन का निपटारा करते हुए मुख्य याचिका पर सुनवाई की तारीख 13 फरवरी 2026 तय की है।
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