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कारोबारी को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड गूची के लोगो का इस्तेमाल न करने का निर्देश

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नई दिल्ली। अदालत ने राजधानी के एक कारोबारी को अपने उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड गूची के लोगो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं अदालत ने उसे हर्जाने के तौर पर दो लाख रुपये तथा मुकदमा खर्च के लिए 1.66 लाख रुपये भरने का निर्देश दिया है।
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इटली के फ्लोरेंस स्थित लक्जरी फैशन हाउस ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इम्तियाज शेख की कंपनी शिप्रा ओवरसीज मोजे आदि उत्पादों पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में उसे उनके लोगो के इस्तेमाल करने से रोका जाए।
जिला न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि गूची के इस दावे को नहीं मानने की कोई वजह नहीं है। कंपनी ने अपने उत्पादों से बहुत अच्छी साख और अलग पहचान बनाई है। अदालत ने 27 अगस्त के अपने आदेश में निर्देश दिया कि दिल्ली स्थित कारोबारी के परिसर से लिए गए सभी उत्पादों को गूची को सौंपा जाए और नष्ट कर दिया जाए।
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अदालत ने कहा कि कंपनी को गूची को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति तथा 1.66 लाख रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।
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