बाटला हाउस एनकाउंटर मामले के दोषी आरिज खान ने मौत की सजा को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान ने अपने वकील एमएस खान के माध्यम से कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।
बता दें कि इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को 15 मार्च को मौत की सजा सुनाई थी। आरिज खान ने कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने उसे धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174 ए भारतीय दंड संहिता, 1860 और आर्म्स एक्ट, 1959 के प्रावधान के तहत दोषी ठहराया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया था। इसके साथ ही उस पर 11 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया था।
दिल्ली के पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त करनाल सिंह ने कहा था कि आज के फैसले से पता चलता है कि पुलिस ने सही जांच की और इसका श्रेय दिवंगत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और संजीव कुमार यादव को जाता है। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भारतीय मुजाहिदीन के आतंकवादियों को खोजने में मदद मिली और उनके सांठगांठ का पर्दाफाश किया।