अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले के प्रमुख आरोपी यश यादव को 21 जून को होने वाली री-एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी है। हालांकि, उसकी अंतरिम जमानत याचिका पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अदालत ने यश यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे परीक्षा में शामिल होने के लिए अस्थायी राहत दी। अंतरिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जवाब मांगा है।
यश यादव ने कोर्ट में 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। वह न केवल री-एग्जाम देने बल्कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी यह राहत चाहता था। यह मामला पेपर लीक की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसके चलते मूल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और 21 जून को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच री-एग्जाम कराने का फैसला लिया गया है। इससे पहले अदालत ने आरोपी यश यादव को न्यायिक हिरासत में रहते हुए पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी थी, ताकि वह परीक्षा की तैयारी कर सके।