स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव के खिलाफ एक मानहानि मामले में अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने यादव को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी आरोपी हैं। कड़कड़डूमा जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी प्रांजल अनेजा ने एक मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया क्योंकि यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए।
दरअसल, यादव मामले की सुनवाई में बृहस्पतिवार को पेश नहीं हुए और न उनकी ओर से छूट की अर्जी दायर की गई। पहले उनकी ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार पेश होते थे। उन्होंने आज अपना वकालतनामा वापस ले लिया।