हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल इस मामले में आयकर विभाग को अंतिम निर्णय लेने से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति आइएस मेहता की खंडपीठ ने वोडाफोन की अपील पर केंद्र सरकार और आयकर विभाग को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई 7 जुलाई तय करते हुए आयकर विभाग को जुर्माना लगाने की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने विभाग से कहा है कि अगली सुनवाई होने तक मामले में किसी तरह का अंतिम निर्णय न ले।