फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित ओमेक्स हाइट सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा (पहली पत्नी) ने विवेक बिंद्रा की मारपीट, दहेज की मांग और अन्य शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। गीतिका ने भी बिंद्रा पर मारपीट और शारीरिक प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे।
साल 2018 में गीतिका ने फरीदाबाद की अदालत में अपने व दो बच्चों के भरण पोषण के लिए विवेक से खर्चा मांगने की गुहार लगाई थी। करीब पांच साल तक केस लड़ने के बाद 19 अक्तूबर साल 2023 को न्यायाधीश सौरव गोसांई की अदालत में गीतिका दो बच्चों के भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपये देने का फैसला सुनाया गया था।
मोटिवेशनल स्पीकर की मां से पुलिस ने ली घटना की जानकारी
पत्नी से मारपीट करने के आरोपी विवेक बिंद्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नोएडा पुलिस ने सोमवार को विवेक की मां से घटना की जानकारी ली। वहीं, विवेक की पत्नी यानिका के परिजनों ने थाने पहुंचकर अपना पक्ष रखा। नोएडा पुलिस विवेक से भी जल्द पूछताछ करेगी। बिंद्रा और यानिका की शादी 6 दिसंबर को हुई थी। 14 दिसंबर को गाजियाबाद निवासी वैभव ने कोतवाली सेक्टर-126 में बहनोई विवेक बिंद्रा के खिलाफ बहन के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि शादी के अगले दिन ही 7 दिसंबर को बिंद्रा अपनी मां प्रभा से झगड़ा कर रहे थे। पत्नी यानिका ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो विवेक ने बुरी तरह से पीटा।