फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कभी भी हो सकती है विशाल डडलानी को जेल, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

Wed, 07 Sep 2016 04:35 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
‌vishal dadlani
विज्ञापन
बॉलीवुड के संगीतकार व गायक विशाल डडलानी के विवादित ट्वीट के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट उन्हें ‌क‌िसी तरह की राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा क‌ि इस केस में हाईकोर्ट जाएं।
विज्ञापन


डडलानी ने जैन मु‌‌न‌ि तरुण सागरजी महाराज पर की गई अपनी व‌िवादास्पद ट‌िप्पणी के बाद पैदा हुए बवाल के ल‌िए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और FIR रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

गौरतलब है कि 26 अगस्त को जैन मुनि तरुण सागरजी महाराज ने हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिया था जिसे लेकर गायक और संगीतकार विशाल डडलानी ने ट्वीट किया था। इसको लेकर अंबाला छावनी के पुनीत अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने डडलानी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद अंबाला में विशाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153, 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

तुरंत मांगी थी माफी

विशाल डडलानी को लेकर जैन मुनि तरुण सागर का बयान - फोटो : अमर उजाला
हालांकि पोस्ट पर विवाद के बाद विशाल ने तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन पुनीत का कहना है कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी और माफी सिर्फ इस बात की मांगें कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे।   पुनीत अरोड़ा ने महिला के साथ जैन मुनि तरुण सागर की तस्वीर पोस्ट करने पर तहसीन पूनावाला के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है। जिसको लेकर शिकायतकर्ता पुनीत का कहना है कि इससे उन्हें काफी ठेस पहुंची है।

सुप्रीम कोर्ट में विशाल की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और देशभर में पुलिस शिकायतें दर्ज हो रही हैं। ये उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। उन्हें डर है कि पुलिस किकू शारदा की तरह उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हरियाणा पुलिस ने बॉम्बे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें