यूपी रेरा से एम्स आरजी एंजल प्रमोटर्स बिल्डर के खरीदारों को झटका लगा है। पीठ ने खरीदारों को जीएसटी, लेबर सेस, अतिरिक्त मुआवजे की धनराशि देने का आदेश दिया है।
साथ ही बिल्डर को आदेश दिया है कि एक माह के अंदर धनराशि प्राप्त कर खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री करें। रेरा की पीठ दो के सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि एम्स आरजी एंजल के गोल्फ एवेन्यू-2 के 57 खरीदारों ने शिकायत की थी।
उनका कहना था कि बिल्डर अवैध तरीके से धनराशि की मांग कर रहा है। बिल्डर जीएसटी, वैट, लेबर सेस, किसानों का अतिरिक्त मुआवजा, गैस कनेक्शन आदि के रूप में धनराशि मांगी है।
वहीं बिल्डर ने बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट सभी अतिरिक्त धनराशि को सही ठहराया। आरडी पालीवाल के माध्यम से मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया गया था। चार बैठक भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला।