तय समय पर फ्लैट न देना यूनिटेक रिसॉर्ट लिमिटेड को काफी महंगा पड़ रहा है। यूनिटेक को 39 लोगों को मूलधन वापस करने का फैसला देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर से इन सभी लोगों को 14 फीसदी ब्याज की रकम भी देने के लिए कहा है। मामला गुरुग्राम के विस्ता हाउसिंग प्रोजेक्ट का है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यूनिटेक से कहा कि वह 39 लोगों को बतौर जुर्माना 14 फीसदी ब्याज अदा करे। यूनिटेक को वर्ष 2010 से लेकर अब तक हर वर्ष 14 फीसदी के हिसाब से यह रकम चुकानी है।