गाजियाबाद के 2.70 लाख भवन मालिकों को अब हाउस टैक्स जमा करने के लिए बिल मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
मकान के यूनीक आईडी नंबर को निगम के पोर्टल पर दर्ज कर भवन मालिक हाउस टैक्स का बिल खुद जनरेट कर सकेंगे। टैक्स जमा कराने के लिए भी लोगों को निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एचडीएफसी बैंक की किसी भी शाखा से लोग हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। यह सुविधा नगर निगम ने बुधवार से शुरू कर दी है। नगर आयुक्त अब्दुल समद ने बताया कि सभी प्रापर्टी का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है।
निगम क्षेत्र में रहने वाले कोई भी भवन मालिक नगर निगम की वेबसाइट www.onlinegnn.com पर लॉगइन कर अपना यूनीक आईडी नंबर दर्ज कर सकते हैं।
आईडी नंबर दर्ज करते ही संबंधित भवन का हाउस टैक्स बकाया, पूर्व में जमा की गई रकम आदि की डिटेल सामने आ जाएगी। इस बिल को लोग ऑनलाइन, एचडीएफसी बैंक की शाखाआें में या फिर निगम कार्यालयों में जमा करा सकते हैं।
नगर आयुक्त ने बताया कि अब लोगों को टैक्स बिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल ऑनलाइन खुद ही जनरेट किया जा सकेगा।
नवंबर के बाद छूट नहीं
नगर आयुक्त ने बताया कि अब पूरे साल टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट नहीं दी जाएगी। जो भवन मालिक 31 नवंबर 2015 तक टैक्स जमा कराएंगे, उन्हें छूट दी जाएगी। इसके बाद टैक्स जमा कराने वालों को पूरी रकम अदा करनी होगी।