दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीएसई को आदेश दिया था कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं क्लास के रिकॉर्ड के निरीक्षण की इजाजत दे। सीआईसी ने इस मामले में 17 जनवरी को आदेश पारित किया था।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईसी के आदेश पर रोक लगाई है। सीबीएसई ने तर्क रखा है कि स्मृति ईरानी के स्कूल रिकॉर्ड को आरटीआई के जरिये पब्लिक करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ये जानकारी तीसरे पक्ष की होगी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्मृति ईरानी के स्कूल रिकॉड की जानकारी मांगने वाले व्यक्ति मो. नौशादुदीन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने उन्हें स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्यों न सीआईसी का आदेश रद कर दिया जाए।
अदालत ने मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तय की है। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी।