जेएनयू में 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी को शहादत दिवस के रूप में मनाने को लेकर और देशद्रोह के नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किए गए उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को आज अदालत ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार के बॉन्ड भरने का आदेश दिया है जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि दोनों शहर नहीं छोड़ सकते हैं और अपनी गतिविधियों के बारे में पुलिस को अवगत कराते रहना होगा।
दोनों छात्रों के वकील ने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि जब इसी तरह के मामले में कन्हैया कुमार को जमानत दी जा सकती है तो उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए।