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राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत पर फिर टला फैसला 

Sat, 14 Sep 2019 03:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

  • अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 18 अक्तूबर की तारीख तय की है
  • इससे पहले 20 अगस्त को भी यह फैसला टल गया था
  • इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 मई को स्टेटस रिपोर्ट पेश कर राहुल गांधी को क्लीन चिट दे चुकी है
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rahul gandhi - फोटो : social media
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विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बयान देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत पर शुक्रवार को अदालत का फैसला एक फिर टल गया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 18 अक्तूबर की तारीख तय की है। इससे पहले 20 अगस्त को भी यह फैसला टल गया था।

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राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दायर कर एक वकील ने कहा था कि राहुल गांधी ने खून की दलाली करने का बयान पीएम के खिलाफ देकर उनकी मानहानि की है। 

मामला जंतर-मंतर पर 2016 में आयोजित किसान रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक बयान देने के आरोप से जुड़ा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 मई को स्टेटस रिपोर्ट पेश कर राहुल गांधी को क्लीन चिट दे चुकी है।

राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने पेश शिकायत पर फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार को 18 अक्तूबर की तारीख तय कर दी। अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने व दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 22 मई को शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
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थाना संसद मार्ग पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपराध मामला नहीं बनता। उनके बयान के खिलाफ उन पर वही शख्स यानी पीएम मोदी ही मानहानि की शिकायत दायर कर सकते हैं।

पेश शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अक्तूबर 2016 में जंतर मंतर पर आयोजित किसान रैली में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदान को भुनाने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया था। यह पूरी तरह देश के खिलाफ है और इसलिए राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया जाए। 

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