आम बच्चों की तरह ट्रांसजेंडर बच्चों का भी स्कूल जाने का सपना अब पूरा हो सकता है। दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में ट्रांसजेंडर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। राज्यपाल नजीब जंग ने नोटीफिकेशन जारी करते हुए कहा है इन बच्चों को भी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ने का अधिकार है। इसलिए अब दिल्ली के स्कूलों में इनके लिए सीटें आरक्षित होंगी।
गौरतलब है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक सभी बच्चों को शिक्षा देना राज्य का अनिवार्य दायित्व है। अपने आदेश में राज्यपाल ने कहा है कि सभी ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अनुसार सुविधाहीन श्रेणी में रखा जाएगा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को निर्देश देते हुए राज्यपाल ने दिल्ली के सभी स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करने को कहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर के लिए थर्ड जेंडर का विशेष्ा कॉलम बनाया था। इसके साथ ही कैंपस में उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। दिल्ली के स्कूलों में भी ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का फैसला इसी निर्णय प्रभावित दिखता है।