राज्य सरकार ने लोगों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब शहरवासी 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।
नगर निगम के कराधान विभाग ने इसकी जानकारी दी। विभाग के मुताबिक पिछली छूट से इस बार मिली छूट में थोड़ा परिवर्तन है।
विभाग के कराधान अधिकारी बलवीर पवार ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
अगस्त 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने साल 2010 से लेकर 2015 तक के टैक्स बकाया में अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार छूट की घोषणा की थी।
इस बार सरकार ने वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के बकाया टैक्स जमा कराने पर 30 प्रतिशत की छूट, वर्ष 2013-14 व 2014-15 के टैक्स को बिना ब्याज के लेने की घोषणा की है। जबकि वर्ष 2015-16 के हाउस टैक्स पर सरकार ने कोई छूट नहीं दी है।