हाईकोर्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) व्यापार नीति के उल्लंघन पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय किया है।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। याचिका में अदालत से केंद्र को निर्देश देकर यह सुनिश्चित कराने की मांग की गई है कि बादाम जैसी वस्तुओं का अवैध तरीके से आयात न हो।
एसोसिएशन ऑफ एग्रो इंपोर्टर्स और इंडो फॉरेन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर एकल जज के अक्तूबर 2015 के निर्णय के खिलाफ अपील की है।