नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की अदालत ने दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला पिछले नौ महीने से अदालत में विचाराधीन था। बल्लभगढ़ निवासी 13 वर्षीय लड़की ने दस दिसंबर 2014 को यह मामला थाना शहर में दर्ज करवाया था।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह नौवीं की छात्रा है और उसकी मां एक कंपनी में काम करती है। जबकि पिता शराब का लती है और कोई काम नहीं करता है। लड़की का कहना था कि एक दिन वह अपने घरेलू कामों को निपटा रही थी।