हाईकोर्ट में मंगलवार को कारवा की ओर से जनसमस्याओं के लिए दाखिल की गई पीआईएल की सुनवाई हुई। जिसमें जीडीए व नगर निगम अधिकारियों ने इलाके में किए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट सौंपी।
कोर्ट ने नगर निगम और जीडीए के अधिकारियों को 2 दिसंबर तक सारे बचे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
कारवा के अध्यक्ष विनय मित्तल ने बताया कि सुनवाई के दौरान निगम और जीडीए ने कोर्ट में इलाके में कराए गए कार्यों की रिपोर्ट सौंपी।
उन्होंने बताया कि कोर्ट की ओर से जीडीए वीसी और निगम नगरायुक्त को निर्देश दिया है कि वह अपनी देखरेख में सीवर ओवरफ्लो और अतिक्रमण की समस्या का समाधान करें। इस दौरान जीडीए वीसी विजय यादव, अपर नगरायुक्त डीके सिन्हा और निगम के अपर नगरायुक्त अब्दुल समद मौजूद रहे।
कौशांबी में कूड़ाघर के लिए जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश
कारवा के अध्यक्ष विनय मित्तल ने बताया है कि कोर्ट की ओर से जीडीए वीसी को आदेश दिया गया है कि वह निगम को कौशांबी के पास कूड़ाघर के लिए जमीन उपलब्ध कराएं।
इससे रेजिडेंट्स की कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान हो सके। कोर्ट ने जीडीए को 30 दिनों के अंदर जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है ।