केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को दफ्तर की ओर से दिये गये लैपटॉप घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उक्त निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिये 14 मार्च की तारीख तय की है।
याची ने मामले की सुनवाई में मदद के लिये न्याय मित्र नियुक्त करने का आग्रह भी किया है। याचिका के मुताबिक दफ्तर के लैपटॉप घर ले जाने से रक्षा मंत्रालय का सरकारी डाटा चोरी होने का खतरा है।