टाटा समूह द्वारा संचालित इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने प्रतिष्ठित ताज मानसिंह होटल की सार्वजनिक नीलामी की अनुमति संबंधी फैसले को हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है।
इसके बाद अदालत ने एनडीएमसी को फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कल ही आईएचसीएल की नीलामी संबंधी रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजयोग व न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने आईएचसीएल द्वारा दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि शाम को आपकी याचिका खारिज हुई और आपने तुरंत अपील दायर कर दी, आखिर इतनी जल्दी क्यों है।
भारत कोई अराजक गणतंत्र नहीं है। एनडीएमसी तुरंत होटल जब्त नहीं कर रही है। अदालत ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि आप बताएं क्या चिंता है। सिंगल जज के आदेश को पचाने के लिए कुछ तो समय लेते।
आप होटल चला रहे हैं, क्या एनडीएमसी अधिकारी होटल को जब्त करने के लिए आ रहे हैं। खंडपीठ ने कहा हम आपसे (आईएचसीएल) मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं।
यदि शुक्रवार की बात होती तो समझा जा सकता था कि आपको बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है। एनडीएमसी के अधिकारी उपस्थित हैं, वे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और रातभर में कार्रवाई नहीं कर रहे।