दिल्ली पुलिस ने सोमवार को हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की याचिका का विरोध किया, जिसमें आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की याचिका का विरोध किया, जिसमें आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पुलिस ने कहा कि कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं थी। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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बिभव कुमार के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया, जिस दिन उन्होंने स्वेच्छा से जांच में शामिल होने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था।