वहीं तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को पहले 6 जुलाई तक बढ़ा दिया था। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बिभव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। बिभव पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था।
बिभव कुमार पर हैं ये आरोप
सिविल लाइंस थाना पुलिस ने इसी मामले में बिभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने मामले में आईपीसी की धारा 201 को जोड़ा है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना ने सबूत मिटाने की धारा जोड़े जाने की पुष्टि कर चुके हैं। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद बिभव कुमार ने मुंबई जाकर अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस बिभव को दो बाहर मुंबई भी लेकर गई, लेकिन बिभव ने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया।