-तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए, अदालत ने सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ी पोस्ट करने पर लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर छात्र कार्यकर्ता के पिता पर हमले के मामले में आरोपी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को बृहस्पतिवार देर रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने 15 सितंबर को उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। अपने आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया था कि अंतरिम जमानत की अवधि में उनके आचरण को देखने के बाद ही नियमित जमानत की याचिका पर विचार किया जाएगा।
जेल से बाहर आने के बाद भारद्वाज का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह जेल के बाहर इंतजार कर रही कार की तरफ भागते हुए और बाद में कार में बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्र के जेल से निकलने की जानकारी के बाद मीडिया कर्मी तिहाड़ जेल पहुंच गए। इसी दौरान कई कैदी जमानत मिलने के बाद बाहर आने लगे। इसी बीच स्वतंत्र तेजी से बाहर निकलने और बाहर इंतजार कर रही एक कार में बैठकर वहां से निकल गए।
अदालत ने स्वतंत्र को दिए अंतरिम जमानत में कई शर्तें लगाई है। उसमें अपने बचाव या शिकायतकर्ता के परिवार से संबंधित कोई पोस्ट सोशल मीडिया या किसी अन्य मीडिया प्लेटफार्म पर करने, प्रकाशित करने या चर्चा करने से रोक दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता, उनकी बेटी या किसी गवाह से संपर्क करने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने मारपीट के मामले में स्वतंत्र को चार सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया था।