उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पिछले वर्ष कथित तौर पर भीड़ हिंसा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को 2 मई से पहले स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य पुलिस की जांच सही नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है।
उल्लेखनीय है कि मॉब लिंचिंग की कथित घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गोहत्या में शामिल होने के संदेह पर भीड़ ने हिंसा की इस घटना को अंजाम दिया था।