अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें 6 दिन के लिए जेल जाना होगा।
कोर्ट का यह आदेश एक पुराने कर्ज ना चुकाने के मामले में आया है। फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 2010 में 5 करोड़ रुपये लिए थे। कर्ज न चुकाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे केस में वह कई बार झूठे वादे कर चुके हैं।
2014 में उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 दिन के लिए जेल जरूर भेजा था, लेकिन 4 दिन जेल में बिताने के बाद सज़ा स्थगित कर दी गई थी। उसी के बचे 6 दिन काटने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के इसी 6 दिन जेल जाने के आदेश को राजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्हें यह सजा झूठा हलफनामा दायर करने के लिए 2013 में दी गई थी।