नोएडा सेक्टर-96 के बरगंडी सोसायटी में खरीददारों को समय पर फ्लैट का पोजेशन देने में नाकाम रही रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। उसने कहा है कि वह 12 अगस्त तक पांच करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा भरे अन्यथा कंपनी के निदेशक जेल जाने के लिए तैयार रहें।
तीन साल पहले निर्धारित समय पर फ्लैट का पोजेशन नहीं मिलने पर खरीददारों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने यूनिटेक को तीनों फ्लैट खरीददारों को पांच करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। यूनिटेक ने उपभोक्ता अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
अंतरिम मुआवजे की रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित यूको बैंक में इसे अल्प अवधि के लिए जमा करवाई जाएगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 10 जून 2016 तक अंतरिम मुआवजा देने को कहा था, लेकिन कंपनी ने अवधि बढ़ाने की गुहार लगाई थी।