सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर्स को सोमवार को एक और झटका देते हुए आठ हफ्ते के अंदर बायर्स का 15.5 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश यूनिटेक के गुरुग्राम के सेक्टर 70 स्थित विस्टा प्रोजेक्ट मामले में दिया है। इसी मामले में यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि उन्हें इस पैसे को 5 करोड़ प्रति महीने के हिसाब से अदा करने की अनुमति दें।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फैसले में यूनिटेक को पूरी रकम मात्र आठ हफ्ते में जमा कराने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद होगी।