दिल्ली में सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा ने मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। उन्होंने दावा किया कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।
दिल्ली की एक कोर्ट से रियल एस्टेट सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आर के अरोड़ा ने बुधवार को अंतरिम जमानत मांगी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्होंने तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया है। याचिका में दावा किया है कि आर के अरोड़ा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।
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अरोड़ा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला को बताया कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन लगभग 10 किलोग्राम कम हो गया है। बीते साल 27 जून 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी के लिए स्थगित कर दी थी।