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ये फैसला सुनकर खुश हो जाएंगे सुनील शेट्टी

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दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने मानहानि के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और उनके वकील विनीत ढांडा को आरोप मुक्त कर दिया है।
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स्टंटमैन पूरन चौहान ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि शेट्टी व ढांडा ने उस पर मारपीट का झूठा आरोप लगाया।

पुलिस ने इस बाबत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। दोनों ने हाईकोर्ट व मीडिया में उसके खिलाफ झूठा बयान दिया, जिससे उसकी बदनामी हुई।
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कोर्ट ने खारिज की याचिका

मामले की सुनवाई करते हुए सीएमएम सावित्री ने बॉलीवुड अभिनेता और उनके वकील के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मानहानि संबंधी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने विनीत ढांडा से हाईकोर्ट के शौचालय में मारपीट की, इस बात को अभी पूरी तरह खारिज करना जल्दबाजी होगी।

इस संबंध में ढांडा ने तिलक मार्ग थाने में शिकायत दी थी। इस बात की पुष्टि पुलिस की रिपोर्ट से हो चुकी है। 22 मार्च 2011 को सुनील शेट्टी, विनीत ढांडा और शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में मौजूद थे।

इसकी पुष्टि हाईकोर्ट के आदेश से हो चुकी है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि  आरोपियों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट व मीडिया में झूठा बयान दिया। इससे पहले आरोपियों की अधिवक्ता राजरानी ढांडा ने कहा कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड का बड़ा नाम है और उनसे पैसा ऐंठने के लिए शिकायतकर्ता कानून का दुरुपयोग कर रहा है।
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