दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। थरूर के विदेश भाग जाने की संभावना जताते हुए दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को बिना इजाजत विदेश जाने से मना किया है।
विदेश जाने के लिए थरूर को पहले कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट का आदेश है कि थरूर गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट के इस आदेश के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर पर चुटकी ली है।
उन्होंने कहा कि हां अब थरूर विदेश नहीं जा सकेगा और अपनी कई देशों में रहने वाली सहेलियों से नहीं मिल सकेगा।
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत के लिए शशि थरूर कोर्ट में मौजूद थे। याचिका में थरूर ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गई है और उन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त किया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की अपील की। लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।