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सुनंदा केस: थरूर को मिली सशर्त अग्रिम जमानत, स्वामी का तंज- अब विदेशी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकेंगे

Thu, 05 Jul 2018 11:11 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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sunanda pushkar shashi tharoor
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। थरूर के विदेश भाग जाने की संभावना जताते हुए दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को बिना इजाजत विदेश जाने से मना किया है।

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विदेश जाने के लिए थरूर को पहले कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट का आदेश है कि थरूर गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट के इस आदेश के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर पर चुटकी ली है।


उन्होंने कहा कि हां अब थरूर विदेश नहीं जा सकेगा और अपनी कई देशों में रहने वाली सहेलियों से नहीं मिल सकेगा।
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पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत के लिए शशि थरूर कोर्ट में मौजूद थे। याचिका में थरूर ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गई है और उन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।

अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त किया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की अपील की। लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सुनंदा पुष्कर - फोटो : SELF
आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने थरूर को अग्रिम जमानत दे दी। गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर को पहले ही सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने के कथित अपराधों में बतौर आरोपी तलब कर समन जारी कर चुकी है। 

इस मामले में कोर्ट ने थरूर को समन जारी करके 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं।
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