हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े समाचारों और परिचर्चाओं के प्रसारण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
कांग्रेस नेता व सुनंदा के पति शशि थरूर ने एक अंग्रेजी चैनल व उसके संपादक के खिलाफ अर्जी दायर कर प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। थरूर ने चैनल व संपादक पर दो करोड़ मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है।
जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि चैनल से समाचार प्रसारित करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, लेकिन चैनल को थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करना होगा। प्रत्येक नागरिक को चुप रहने का अधिकार है। उसे किसी विषय पर बोलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।