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मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन, चुनावी हलफनामे में दी गलत जानकारी

Wed, 23 Mar 2016 09:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बतौर आरोपी समन जारी कर अदालत ने पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में समन जारी किया है।
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मामला 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन में गलत पता देने व संपत्ति की गलत कीमत बताने से जुड़ा है।

पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया ने केजरीवाल को 30 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह समन एक एनजीओ की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी किया है।
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न्यायालय - फोटो : file photo
शिकायतकर्ता एनजीओ मौलिक भारत का आरोप है कि केजरीवाल ने अपना असली पता छिपाकर और संपत्ति की गलत कीमत बताकर चुनाव आयोग को भ्रमित किया है।

जानबूझकर इंदिरापुरम गाजियाबाद स्थित अपनी संपत्ति की गलत कीमत हलफनामे में बताई और अपना गलत पता बताया। अदालत ने समन जारी करते हुए कहा कि हलफनामे में गलत पता बताना ताकि सही पता मालूम न किया जा सके और संपत्ति की गलत कीमत बताने का मामला पहली नजर में दिखता है।

इस हालात में जनप्रतिनिधि कानून व गलत जानकारी देने के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
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