एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पूर्व टीवी एंकर शोएब इलियासी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। गौरतलब है कि इलियासी अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी है।
जस्टिस इंदरमीत कुमार कौर ने ट्रायल से कहा कि इलियासी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत उनकी पत्नी की हत्या का मामला भी जोड़ा जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह फैसला शोएब इलियासी की पत्नी अंजू के मां की अपील पर दिया है। दरअसल अंजू की मां रूकमा सिंह ने ट्रायल कोर्ट से मांग की थी कि शोएब पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए जिसे निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।
रूकमा सिंह ने कहा कि शोएब पर आईपीसी की धारा 304 के तहत सुनवाई हो रही थी। दहेज हत्या से संबंधित इस धारा में 302 की तुलना में कम गंभीर सजा मिलती है।