संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को शहर के सरोजिनी नगर बाजार में अनधिकृत या अवैध निर्माण को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने सरोजिनी नगर बाजार में दुकानदारों की तरफ से कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एनडीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा है। अदालत ने सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी पटरी हॉकर्स विकास समिति की तरफ से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दुकानदारों या बाजार में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की मांग की गई थी।
एक अन्य प्रार्थनापत्र में एनडीएमसी को इकाइयों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें दावा किया गया कि यह नगर निगम की ओर से स्वीकृत लेआउट योजना के विपरीत है। एनडीएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि सरोजिनी नगर मार्केट के पुनर्विकास योजना के लिए प्राधिकरण की तरफ से एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद ही एनडीएमसी द्वारा व्यापक कार्रवाई की जाएगी, जिसके 10 से 12 सप्ताह में पूरा होने की संभावना है। इस मामले की सुनवाई अब 31 अक्तूबर को होगी।