परिवहन विभाग एनसीआर सहित सूबे के कई हिस्सों में ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगा सकती है। इन क्षेत्रों में आरटीओ के पास ड्राइविंग ट्रैक नहीं है और बिना ड्राइविंग परीक्षण के लाइसेंस जारी हो रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टीसी) ने आरटीओ को तत्काल ट्रैक बनवाने के आदेश दिए हैं। दरअसल, आवेदक को आरआई के सामने ड्राइविंग एग्जाम देना होता है। इसके लिए आरटीओ आफिस या उसकेआसपास ड्राइविंग ट्रैक होना अनिवार्य है।
टीसी के रविंद्र नायक ने आदेश जारी कर तत्काल ड्राइविंग ट्रैक बनवाने को कहा हैं। उन्होंने वी, एच, जेड, एक्स या वाई शेप के ट्रैक पर परीक्षा के बाद ही लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ एआरटीओ केपी गुप्ता बताया कि 15 दिन में ड्राइविंग ट्रैक बनवाने के लिए जमीन की उपलब्धता पर रिपोर्ट दी जानी है। यहां ट्रैक के लिए जमीन नहीं है।