अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी सलीम अहमद उर्फ पिस्टल के बार-बार पुलिस रिमांड के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर, 2025 को होगी।
सलीम अहमद की पत्नी की ओर से दायर याचिका में कई प्राथमिकियों (एफआईआर) में लगातार पुलिस रिमांड की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। वकील ने तर्क दिया कि पुलिस एक मामले में रिमांड समाप्त होने के बाद दूसरी प्राथमिकी के आधार पर उनके पति को रिमांड पर ले रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सलीम के खिलाफ 14 प्राथमिकियां दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 26 पिस्टल और 800 कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस ने दावा किया कि सलीम कुख्यात हाशिम बाबा/नासिर गैंग से जुड़ा है और उसने फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान की यात्रा की थी।