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स्टांप शुल्क वापसी 30 दिन में जरूरी, नहीं तो कार्रवाई

Mon, 28 Dec 2015 03:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
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स्टांप शुल्क की वापसी 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। देरी पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन ने लखनऊ में बैठक की, जिसमें प्रदेश भर से रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
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प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बैठक में निर्देश दिए कि अगर किसी संपत्ति खरीदार को स्टांप वापस करना है तो नियमानुसार कटौती करके बाकी पैसा 30 दिन के भीतर वापस हो जाना चाहिए। अगर किसी अफसर की समय से स्टांप वापसी की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, प्रमुख सचिव ने इससे पहले भी समय से स्टांप वापसी के लिए कहा था, लेकिन कुछ अधिकारी लापरवाही बरत रहे थे। इस पर प्रमुख सचिव ने सख्त नाराजगी जताई है।
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संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन से ई-स्टांप लेना होता है। अगर संपत्ति खरीदार से विवरण देने में कोई गलती हो जाए तो वह स्टांप पेपर में भी प्रिंट हो जाता है।

उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहती, बल्कि स्टांप में लिखे कुल कीमत का 10 फीसदी कटौती कर खरीदार को वापस किया जाता है। हर महीने 8 से 10 मामले रिफंड के आते हैं। ई-स्टांप के अलावा मैनुअल की वापसी में भी इसी तरह की परेशानी आती है। लंबा इंतजार और कई चक्कर काटने के बाद पैसा वापस मिल पाता है।
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