हरियाणा के 13 एनसीआर जिलों में प्रदूषण फैलाने वाले करीब छह लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेश का अनुपालन करते हुए हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से 11 नवंबर को 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है। वहीं, ऐसे प्रतिबंधित वाहनों की सूची हरियाणा परिवहन विभाग के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जारी की है।
हरियाणा के एनसीआर जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी (चरखी दादरी), महेंद्रगढ़, जींद, करनाल का नाम शामिल है। इन जिलों के 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है उनमें 2,87,613 पेट्रोल वाहन और 3,07,453 डीजल ईंधन वाले बस, कार, मोटरसाइकिल, एंबुलेंस आदि वाहन शामिल हैं।
अक्तूबर में जारी हुआ था नोटिस
अक्तूबर में हरियाणा के परिवहन विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया था कि 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन यदि सड़कों पर चलते हुए पाए जाएंगे तो इसे सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित वाहन को जब्त कर उचित कार्रवाई की जाएगी।