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Delhi NCR News: जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सिसोदिया

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आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामला, सुनवाई आज
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े धनशेधन मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की और से दर्ज धनशोधन और सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में जमानत मांगी है।
ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट ने गलत तरीके से निष्कर्ष निकाला है कि वे ट्रायल में देरी कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसी जानबूझ कर मामले में पूरक आरोप दायर कर रही है। याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित किया गया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पर शुक्रवार, 3 मई को सुनवाई की जाएगी।
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सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।
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