हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले वृद्ध पुरुषों को भी किराये में रियायत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस सुविधा को लागू करने के लिए रोडवेज डिपो को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अभी तक यह सुविधा सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को दी जा रही थी। प्रदेश सरकार के नए नियम के अनुसार, अब प्रदेश के किसी भी जिले में जाने के लिए वृद्ध पुरुषों को आधा किराया ही देना होगा।
इसके लिए यात्री को अपने सफर के दौरान सीनियर सिटीजन का कार्ड अथवा प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। रोडवेज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, वृद्ध यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस प्रकार का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी।
अब मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोई प्रमाण न होने की दशा में कोई भी वृद्ध अपने संबंधित डिपो में जाकर एक रियायत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
इसके लिए उसे अपना आयु प्रमाण पत्र डिपो में दिखाना होगा, जिसके बाद उसे बस किराये में छूट मिल सकेगी। इस प्रमाण पत्र को हर साल रिन्युअल कराना होगा।
बल्लभगढ़ बस डिपो के महाप्रबंधक एसएस यादव ने बताया कि नए नियम को लेकर संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा रूट पर जाने वाले चालकों और परिचालकों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है।