सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में किसानों को जमीन वापस देने से मना कर दिया है। कई सालों से नोएडा एक्सटेंशन में जमीन वापस लेने के लिए किसानों के प्रयास को इससे धक्का लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है नोएडा एक्सटेंशन में जिन जमीनों पर निर्माण कार्य चल रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने साफ किया है कि इसे किसानों को वापस नहीं किया जा सकता।
बता दें कि इस फैसले से नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्यों में लगे बिल्डरों और मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
इस फैसले से जहां नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य कर रहे बिल्डरों को बड़ी राहत मिली है, वहीं नोएडा एक्सटेंशन में मकान खरीदने वालों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी।