दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल नजीब जंग को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दक्षिणी दिल्ली में स्थित विवादित भूमि को अधिग्रहित किए जाने और 114 बीघा भूमि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित किए जाने पर नाराजगी जताई।
सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका पर यथा-स्थिति कायम रखने का आदेश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को यह याद दिलाया कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर यह बहुत ही गंभीर विवाद है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार जमीन का मालिक होने और उस पर कब्जा होने का दावा कर रहा है।
ऐसी स्थिति में इस जमीन के मसले पर कोई भी कदम तब तक नहीं उठाया जाए। जब तक इस न्यायिक निपटारा नहीं हो जाए। जस्टिस एमवाई इकबाल और जस्टिस एसके सिंह ने दिल्ली सरकार की उस दलील को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया कि वह अपने जोखिम पर निर्माण की गतविधि कराएगी।
पीठ ने कहा कि न्याय की मांग यह कहती है कि इस मामले में यथा-स्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। और यह सिर्फ कब्जे को लेकर ही नहीं, बल्कि निर्माण व स्थानांतरण सहित अन्य सभी पहलुओं पर कायम रखी जानी चाहिए।