दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में बीपीओ कर्मी पूर्वोत्तर की एक युवती से गैंगरेप मामले में अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। पांचों बदमाश मेवाती गैंग के सदस्य हैं और फरीदाबाद, पलवल जिले के रहने वाले हैं। इनकी सजा पर शुक्रवार, 17 अक्तूबर को बहस होगी।
द्वारका जिला अदालत स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने 131 पेज के फैसले में गांव मीरपुर पलवल निवासी उस्मान उर्फ काले, गांव धौज बिल्ला कॉलोनी फरीदाबाद निवासी शमशाद उर्फ खुटकन, इकबाल उर्फ छोटी बिल्ली, शाहिद उर्फ बड़ी बिल्ली, कमरूद्दीन उर्फ कमरू उर्फ मोबाइल को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराया है।
वहीं, उस्मान को आर्म्स एक्ट के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सभी तथ्य, गवाहों के बयान व चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष दोषियों का अपराध साबित करने में सफल रहा है।