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New Criminal Laws In India: नए कानून पर सौरभ भारद्वाज बोले- पुलिस की बढ़ेगी मनमानी, दिल्ली सीपी ने की टिप्पणी

Mon, 01 Jul 2024 12:25 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

देश में नए कानून के लागू होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने टिप्पणी की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इससे पुलिस की मनमानी बढ़ेगी। 
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संजय अरोड़ा और सौरभ भारद्वाज - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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अंग्रेजों के बनाए गए कानून रविवार रात 12 बजे से  बदल गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया। जिसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने नए कानून पर प्रतिक्रिया दी।

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नए कानून पर क्या बोले दिल्ली पुलिस आयुक्त
मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बताया कि सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। हमने आज सुबह से नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। किंग्सवे कैंप में दिल्ली पुलिस के ‘कमिश्नरेट दिवस’ समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान संजय अरोड़ा ने कहा कि पुलिस बल का सौभाग्य है कि आज के दिन नए कानून लागू हुए।

पुलिस की बढ़ेगी मनमानी: सौरभ भारद्वाज
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे लगता है कि कानून में कोई कमी नहीं है। कमियों को सुधारा जाएगा। पुलिस उन कानूनों पर कार्रवाई नहीं करती है। मुझे लगता है कि नए कानूनों के कारण आने वाले कई सालों तक बहुत भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। एक आम नागरिक जिसने बड़ी मुश्किल से कुछ कानूनों को समझा है, उसे अपना केस दर्ज करवाने में, उन धाराओं के तहत केस दर्ज करवाने में दिक्कत आएगी, जिसके तहत केस दर्ज होना है। मुझे लगता है कि इससे पुलिस की मनमानी बढ़ेगी।
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जानें क्या हैं नए आपराधिक कानून
आज से लागू हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनयम की जगह ले चुके हैं। 12 दिसंबर, 2023 को इन तीन कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 

20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि तीन नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे।
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